बिलासपुर। गणेशोत्सव और गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन करना सभी समितियों के लिये अनिवार्य होगा।
जिला दंडाधिकारी द्वारा आज जारी आदेश में कहा गया है कि प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त गणेश उत्सव समितियों को सुप्रीम कोर्ट और नेशल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। इसके तहत 75 डेसिबल (ए) से अधिक तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजाये जा सकेंगे। साथ ही रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक भी इनका प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। निर्देशों का पालन नहीं करने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। प्रशासन ने समितियों से कहा है कि आम यातायात को सुचारू रखते हुए निर्धारित स्थान पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाये।
उल्लेखनीय है कि हाल ही में जिला प्रशासन ने कोविड के दौरान साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर लगाई गई रोक को हटा दिया है।