बिलासपुर. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खुद के भवन पर शैक्षणिक संस्थान से सम्पत्ति कर वसूलने के गरियाबंद नगर पंचायत की नोटिस पर स्थगन दे दिया है। दुर्गा देवी स्मृति सेवा सोसायटी गरियाबंद के चेयरमेन व छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसियेशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता की ओर से अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दायर कर कहा गया था कि ऐसे स्कूल और कॉलेज जो खुद की बिल्डिंग में संचालित किये जा रहे हैं उन्हें प्रापर्टी टैक्स में छूट मिलनी चाहिये। इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का भी निर्णय आ चुका है। जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने इस पर सुनवाई करते हुए सम्पत्ति कर वसूली पर स्थगन दे दिया है। अधिवक्ता श्रीवास्तव ने बताया कि यह निर्णय अभी केवल याचिकाकर्ता के पक्ष में लागू होगा, अन्य स्कूल, कॉलेज के प्रबंधकों पर यह अभी लागू नहीं है। इसके अलावा किराये के भवनों में संचालित शिक्षण संस्थानों पर भी स्थगन मान्य नहीं होगा।

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