बिलासपुर। सड़क सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने टार और सीमेंटेड सड़कों पर डबल केज व्हील (दोहरी जालीदार बड़े पिछले पहिए) लगे ट्रैक्टरों के संचालन पर कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने पालन रिपोर्ट (अनुपालन हलफनामा) अदालत में प्रस्तुत किया।
सरकार ने जारी किए आदेश, सख्त निगरानी और कार्रवाई के निर्देश
लोक निर्माण विभाग के सचिव ने अपने हलफनामे में बताया कि 8 अक्टूबर 2025 को परिवहन आयुक्त के माध्यम से सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि—
- डबल केज व्हील लगे ट्रैक्टरों को टार और सीमेंट की सड़कों पर चलने से रोका जाए।
- मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जाए।
- जिला प्रशासन की सहायता से इनकी निगरानी हो।
- समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों से जनता में जागरूकता फैलाई जाए।
सड़कें जनता के पैसों से बनी हैं, इन्हें बचाना जरूरी : सचिव
सरकार ने माना कि ऐसे पहिए वाले ट्रैक्टर न केवल सड़कों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ाते हैं। किसानों और वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक सड़कों पर ऐसे पहियों वाले ट्रैक्टरों का उपयोग न करें। परिवहन विभाग को 10 अक्टूबर को पत्र भेजकर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने दो सप्ताह का समय, अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता त्रिलोचन पटेल के वकील ने कहा कि सरकार की रिपोर्ट अभी मिली है। इस पर अदालत ने उन्हें प्रतिवाद दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। अब अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।













