बिलासपुर । कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट तथा अधीनस्थ न्यायालयों को खोलने का निर्णय हाईकोर्ट में गठित समिति द्वारा लिया जायेगा।
हाईकोर्ट के प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल दीपक कुमार तिवारी द्वारा आज जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई है। हालांकि आदेश में समिति के सदस्यों की जानकारी नहीं है। कुछ दिन पूर्व जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने बताया था कि हाईकोर्ट जज एक साथ बैठकर निर्णय लेंगे कि हाईकोर्ट व उनके अधीनस्थ न्यायालयों में सामान्य कामकाज शुरू करने की प्रक्रिया क्या हो।
इधर हाईकोर्ट बार एसोसियेशन ने भी हाईकोर्ट प्रशासन से अनुरोध किया है कि अदालती कार्रवाई फिर शुरू करने के संदर्भ में निर्णय लेते समय एसोसियेशन का सुझाव भी लिया जाये।
कोरोना संक्रमण के बाद जारी लॉकडाउन के कारण बीते 24 मार्च से हाईकोर्ट व अधीनस्थ अदालतों में कामकाज बाधित है। हाईकोर्ट में जरूरी मामले वीडियो कांफ्रेंस से सुने जा रहे हैं। निचली अदालतों में भी सिर्फ अत्यंत आवश्यक प्रकरणों की सुनवाई हो रही है। अदालती कार्रवाई स्थगित रखने के लिये हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा समय-समय पर आदेश जारी किया जाता रहा है। इस बार के आदेश में पहली बार स्थगित रखने की तिथि नहीं बताई गई है बल्कि इसे समिति पर छोड़ा गया है।