बिलासपुर। एमजीएम अस्पताल ट्रस्ट की जांच पर रोक लगाने की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
राज्य सरकार निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के परिजनों द्वारा संचालित एमजीएम नेत्र संस्थान में अनियमितता की पड़ताल करा रही है। इसके खिलाफ ट्रस्ट ने याचिका दाखिल कर कहा कि सुनवाई का अवसर दिए बिना व शिकायत की जानकारी नहीं देकर परेशान करने निरीक्षण किया जा रहा है।
राज्य सरकार निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता के परिजनों द्वारा संचालित एमजीएम नेत्र संस्थान में अनियमितता की पड़ताल करा रही है। इसके खिलाफ ट्रस्ट ने याचिका दाखिल कर कहा कि सुनवाई का अवसर दिए बिना व शिकायत की जानकारी नहीं देकर परेशान करने निरीक्षण किया जा रहा है।
याचिका में शिकायत की प्रति उपलब्ध कराए जाने के बाद कार्रवाई कराए जाने की मांग की गई थी। तब तक समस्त जांच कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सरकार की तरफ से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने कहा कि समस्त कार्रवाई रजिस्टार पब्लिक न्यास अधिनियम की परिधि में की जा रही है। इसमें याचिकाकर्ता से जानकारी चाही गई है, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा बिना किसी वजह के छिपाया जा रहा है।
इस सिलसिले में अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार को जानकारी मांगने का अधिकार है। विधिक प्रावधान के विपरीत कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। याचिका शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के लिए प्रस्तुत की गई है। जस्टिस पी सैम कोशी ने कार्रवाई में किसी प्रकार का अवैधानिकता नहीं पाई। कोर्ट ने कहा कि सरकार न्यास अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। याचिकाकर्ता को कार्रवाई में पूरा सहयोग करने का निर्देश देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।