बिलासपुर। पंडरिया में हाईकोर्ट के आदेश पर बीच बस्ती में खुली शराब दुकान के खिलाफ याचिका लगाई गई थी, तब शासन के इस जवाब पर मामला निराकृत कर दिया गया कि उसे हटाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। अब हाईकोर्ट में फिर याचिका दायर बताया गया है कि दुकान न केवल स्कूल के पास है बल्कि हाईवे से सिर्फ 60 मीटर की दूरी पर खोल दी गई है।

पंडरिया में बस्ती के बीच शराब दुकान होने के कारण लोग परेशान हो रहे थे। यहां के भास्कर देवांगन ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर उक्त दुकान को हटाने की मांग की। शासन की ओर से जवाब मांगा गया। जवाब में यह बताया गया कि दुकान को अन्यत्र शिफ्ट कर दिया गया है। इसके बाद नई समस्या खड़ी हो गई। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि अब शराब दुकान पहले भी ज्यादा आपत्तिजनक स्थल पर खोली गई है। पास में ही स्कूल है, जिसके पास शराब दुकान नहीं खोली जा सकती। इसके अलावा यह दुकान स्टेट हाईवे से सिर्फ 60 मीटर की दूरी पर है। शासन की ओर से जवाब में माना गया है कि हाईवे से 220 मीटर की दूरी पर तथा 20 हजार से अधिक की आबादी वाले कस्बे में 500 मीटर की दूरी पर ही शराब दुकान खोली जा सकती है। दोनों पक्षों की हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।

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