बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जशपुर के पुलिस अधीक्षक को एक हेड कांस्टेबल के आवेदन का चार सप्ताह के भीतर निराकरण करने का आदेश दिया है, जिसमें उसने मेडिकल आधार पर पत्थलगांव से जशपुर स्थानांतरित करने की मांग की थी।

जशपुर जिले के पत्थलगांव में पदस्थ हेड कांस्टेबल विजय खुंटे ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व घनश्याम शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत कर बताया कि उनकी पत्नी बहरातिन खुंटे जिला अपराध शाखा जशपुर में पदस्थ हैं। खून की कमी की बीमारी एनीमिया से ग्रसित होने के कारण सन् 2017 में  उसको यहां सॉफ्ट ड्यूटी दी गई। उनके दो बच्चे 12 तथा 18 वर्ष के हैं। पत्नी को एनीमिया बीमारी के इलाज के लिए कोरबा व बिलासपुर लगातार जाना पड़ता है, जिससे पारिवारिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा हो रही है। याचिकाकर्ता 120 किलोमीटर दूर पत्थलगांव में पदस्थ होने के कारण पत्नी व बच्चों की उचित देखभाल नहीं कर पा रहा है।

हाईकोर्ट ने रिट याचिका की सुनवाई के बाद विजय खुंटे को निर्देश दिया कि वे जशपुर शहर में पदस्थापना के लिए पुलिस अधीक्षक के समक्ष अभ्यावेदन पेश करें। पुलिस अधीक्षक को हाईकोर्ट ने इस मामले का निराकरण 4 सप्ताह के भीतर करने का आदेश दिया गया है।

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