बिलासपुर। दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में भर्ती पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटा दी है।
जन स्वास्थ्य कर्मचारी और मेडिकल कॉलेज कर्मचारी संगठन की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 176 पदों पर भर्ती के लिए निकाले गए विज्ञापन की वैधता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कॉलेज को राज्य शासन की ओर से अधिग्रहित किए जाने के बाद उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। नई भर्ती कर पुराने कर्मचारियों को रोजगार से वंचित किया जाना संविधान के खिलाफ है। हाई कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान भर्ती पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
राज्य सरकार की ओर से उप-महाधिवक्ता संदीप दुबे ने कोर्ट में कहा कि कॉलेज का अधिग्रहण मेडिकल कॉलेज अधिग्रहण अधिनियम 2021 के तहत कानूनी रूप से किया गया है। पहले यह कॉलेज एक निजी कंपनी के अधीन कार्य कर रहा था, अतः शासन उनके कर्मचारियों का संविलियन नहीं कर सकता। राज्य शासन को भर्ती नियमों का पालन करते हुए ही स्टाफ की नियुक्ति करनी पड़ेगी।
चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने शासन के तर्कों के बाद स्थगन को हटा दिया और नई भर्ती की छूट दे दी है।