बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पीएससी 2021 भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन चयनित उम्मीदवारों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल नहीं की है, उन्हें 60 दिनों के अंदर नियुक्ति दी जाए। ये सभी उम्मीदवार डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे पदों के लिए चुने गए थे।

हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी की नियुक्ति सीबीआई की जांच और कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। यह फैसला उस याचिका पर आया है, जो 44 चयनित उम्मीदवारों ने 12 वकीलों के जरिए दायर की थी। उनका कहना था कि जांच लंबी चलेगी, लेकिन तब तक नियुक्ति न मिलना उनके साथ अन्याय है।

इस मामले में 2 मई को सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे अब सुनाया गया है।

गौरतलब है कि पीएससी 2021 में गड़बड़ी के आरोपों के बाद राज्य सरकार ने जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई ने अब तक 4 अभ्यर्थियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। बाकी के चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दी जा रही थी, जिस पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

इससे पहले राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक जिन उम्मीदवारों पर शक है, उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा। जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, वे कोर्ट के फैसले के अधीन रहेंगे।

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