बिलासपुर। बिलासपुर में सोशल मीडिया के लिए सड़कों पर बनाए जा रहे खतरनाक रील्स और स्टंट को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने तीन अलग-अलग मामलों को स्वतः संज्ञान में लेते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि अब तक दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई? साथ ही भविष्य में इस पर कैसे रोक लगेगी, इसका भी विस्तृत हलफनामा मांगा गया है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की खंडपीठ ने इन मामलों पर गहरी नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई तक संतोषजनक रिपोर्ट नहीं मिली तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने सितंबर में अगली सुनवाई तय की है।

🔹 पहला मामला:
एक रईस युवक द्वारा नई लक्जरी कार के साथ शहर में हाईवे पर काफिला निकालकर रील बनाई गई। छह काले रंग की लग्जरी गाड़ियां, ड्रोन कैमरा और तेज म्यूज़िक के साथ हाईवे पर हंगामा हुआ, जिससे कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई। मीडिया में मामला आने और हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद पुलिस ने चालानी कार्रवाई और कुछ गाड़ियों की जब्ती की, लेकिन कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया कि केवल 2000 रुपए का जुर्माना काफी नहीं है।

🔹 दूसरा मामला:
रिवर व्यू क्षेत्र में कुछ युवकों ने चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलकर स्टंट करते हुए रील बनाई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया।

🔹 तीसरा मामला:
फिल्म अभिनेता संजय दत्त के जन्मदिन पर एक युवक ने साथियों के साथ सड़क पर केक काटा और ‘मैं हूं खलनायक’ गाने पर नाचते हुए रील बनाई। यह क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई और युवक को गिरफ्तार किया गया।

हाईकोर्ट ने कहा है कि सड़कों पर इस तरह का उपद्रव आम नागरिकों की जान को खतरे में डालता है और प्रशासन की नरमी चिंताजनक है, खासकर तब जब इसमें पैसे वाले और बिगड़ैल युवक शामिल हों। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वह सभी तीनों मामलों में अब तक हुई पुलिस जांच, एफआईआर की स्थिति और अन्य कार्रवाई की विस्तृत जानकारी हलफनामे के रूप में पेश करें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here