बिलासपुर। “हिट एंड रन” सड़क दुर्घटनाओं में घायल और मृतकों के परिजनों को अब मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया और सरल हो गई है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर आधारित “कंपनसेशन टू विक्टिम ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम 2022” के तहत अब अज्ञात वाहनों से हुई दुर्घटनाओं के मामलों में भी पीड़ितों को राहत राशि देने की दिशा में ठोस कार्रवाई हो रही है।

बिलासपुर यातायात पुलिस द्वारा इन मामलों में संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए प्रत्येक उपयुक्त प्रकरण क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर्स को भेजा जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन की सतत निगरानी स्वयं पुलिस महानिदेशक और राज्य शासन के मुख्य सचिव द्वारा की जा रही है। वे समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी कर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि योजना का लाभ वास्तविक पीड़ितों तक समय पर पहुंचे।

पीड़ितों को शीघ्र राहत दिलाने का प्रयास

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशों और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरती जा रही है, वहीं दूसरी ओर मानवीय आधार पर दुर्घटना पीड़ितों की सहायता को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

यदि किसी अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना होती है और पुलिस निर्धारित समयावधि में उस वाहन की पहचान नहीं कर पाती, तब भी संबंधित थाना प्रभारी घायल व्यक्ति अथवा मृतक के परिजनों को योजना के तहत मुआवजा दावा करने के अधिकार के बारे में लिखित रूप से सूचित करते हैं। साथ ही क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर की ईमेल और कार्यालय पते की जानकारी भी प्रदान की जाती है।

कानूनी प्रक्रिया को आसान बनाया गया

इस योजना के तहत दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) थाना प्रभारी द्वारा “क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर” को भेजी जाती है। इसके साथ ही घायल या मृतक के परिजनों की जानकारी भी संलग्न की जाती है। यदि निर्धारित अवधि में मुआवजा दावा नहीं किया जाता, तो यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेज दी जाती है ताकि उनके पैरा लीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से पीड़ित परिवार से संपर्क किया जा सके और उन्हें सहयोग दिया जा सके।

जब मुआवजा दावा प्रस्तुत हो जाता है, तब क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर समस्त दस्तावेजों के साथ अपनी अनुशंसा क्लेम सेटलमेंट कमिश्नर को भेजते हैं ताकि अंतिम भुगतान की प्रक्रिया पूरी हो सके।

जन-जागरूकता का अभियान भी जारी

इस योजना की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने हेतु यातायात पुलिस एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा यातायात जन चौपाल, यातायात की पाठशाला तथा विधिक जागरूकता शिविरों के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

यातायात पुलिस की अपील:
आमजन से अपील की गई है कि वे सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का पालन करें और यदि कहीं दुर्घटना होती है, तो नेक इंसान की भूमिका निभाते हुए घायलों की त्वरित सहायता करें।

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