ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु रखने बिलासपुर यातायात पुलिस की सख्ती शुरू
बिलासपुर। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से बिलासपुर यातायात पुलिस ने “लेफ्ट से लेफ्ट फ्री जोन” में वाहन खड़ी करने पर सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। इस दिशा में आज से जिले के प्रमुख चौराहों और तिराहों पर चेतावनी संबंधी बोर्ड लगाए गए हैं, जिनमें उल्लंघन की स्थिति में ₹300 का जुर्माना और बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की चेतावनी दी गई है।
क्या है ‘लेफ्ट से लेफ्ट फ्री’ नियम?
शहर के कई चौक-चौराहों पर सिग्नल के दौरान बाएं दिशा में मुड़ने के लिए स्वतंत्र मार्ग निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें लेफ्ट से लेफ्ट फ्री जोन कहा जाता है। ये रास्ते यातायात के दबाव को कम करने में सहायक होते हैं, लेकिन कई वाहन चालक इस जोन में वाहन खड़ा कर दूसरों के लिए बाधा बनते हैं, जिससे अनावश्यक जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।
बार-बार उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, लेफ्ट फ्री जोन में बार-बार वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ बीट प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस निलंबन या निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। धारा 119/177 के तहत चालान की राशि ₹300 निर्धारित की गई है।
सिग्नलों के पास लगाए गए चेतावनी बोर्ड
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा-निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में यह अभियान शुरू किया गया है। सभी प्रमुख चौराहों पर स्पष्ट रूप से बोर्ड लगाए गए हैं, जिसमें लेफ्ट फ्री जोन में वाहन न खड़ा करने की चेतावनी और उल्लंघन की स्थिति में दंड का उल्लेख किया गया है।
यातायात पुलिस की अपील
यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि बढ़ते वाहन दबाव और जनसंख्या के चलते शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। आम नागरिकों को चाहिए कि वे यातायात नियमों का पालन करें, लेफ्ट से लेफ्ट फ्री जोन को खाली रखें और सड़क सुरक्षा के प्रति सजग रहें।
ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि नागरिकों के सहयोग और नियमों के पालन से ही एक सुरक्षित और व्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित किया जा सकता है।