बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह 24 सितंबर के पहले अमन सिंह व यास्मीन सिंह के आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करे। दंपती ने ईओडब्ल्यू और एसीबी में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दर्ज एफआईआर को खारिज करने के लिये आवेदन दिया है।

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के विरुद्ध रायपुर के विकास शर्मा ने दो साल पहले एसीबी और ईओडब्ल्यू से शिकायत की थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दोनों के विरुद्ध इन एजेंसियों ने एफआईआर दर्ज की। इस पर अमन सिंह और यास्मीन सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला नहीं बनता। उन पर लगाये गये आरोप गलत हैं। अतएव उनके विरुद्ध दर्ज एफआईआर खारिज की जाये। हाईकोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के दौरान ही दोनों के विरुद्ध कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने कहा। 13 अगस्त और 25 अगस्त की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिये समय मांग लिया। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की।

आज राज्य शासन की ओर से फिर समय मांगे जाने पर हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि वह 24 सितंबर के पूर्व अमन सिंह और यास्मीन सिंह के आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करे, ताकि अर्जित संपति का आकलन किया जा सके। 24 सितंबर को प्रकरण में अगली सुनवाई होगी।

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