जिला दण्डाधिकारी पी दयानंद ने विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर डबरीपारा के नारद श्रीवास पर जिलाबदर की कार्रवाई की है। विभिन्न अपराधों के इस आरोपी को 24 घंटे के भीतर बिलासपुर जिले की सीमा से बाहर जाना होगा साथ ही जिला जांजगीर, कोरबा, मुंगेली, कोरिया, बलौदाबाजार, डिंडौरी, अनूपपुर एवं रायपुर जिलों की सीमा से तीन माह के लिये बाहर जाने का आदेश जारी किया गया है। बिना वैधानिक अनुमति लिये आरोपी को उल्लेखित जिलों में प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक बिलासपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निगरानी बदमाश नारद श्रीवास के खिलाफ अनेक गंभीर अपराध पुलिस थानों में दर्ज हैं। इनमें आमजन के घर में बलात् प्रवेश करने, गाली गलौच, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने, गंभीर चोट पहुंचाने, प्राणघातक हमला करने, अपहरण एवं लूटपाट, तोड़फोड़, छेड़छाड़ जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं।

आदेश में कहा गया है कि उक्त अपराधी के कारण आस-पास का माहौल खराब करता है। इसलिए कानून व्यवस्था बनाये रखने एवं विधानसभा निर्वाचन निर्विघ्न संपन्न करने हेतु जनहित में छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-6 के अंतर्गत बिलासपुर एवं समीपवर्ती जिलों की सीमा से बाहर जाने का आदेश जारी किया गया है।

इसके पहले भी अगस्त माह में भूपेंद्र उर्फ गोलू दुबे को तीन माह के लिये बिलासपुर एवं समीपवर्ती जिलों से तीन माह के लिये जिलाबदर किये जाने का आदेश जारी किया जा चुका है।

 

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