उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति की रिपोर्ट और थाने में अपराध दर्ज होने का मामला

बिलासपुर । पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने हाईपावर जाति छानबीन कमेटी की रिपोर्ट पर अंतरिम राहत देने और उनके खिलाफ़ दर्ज एफआईआर को शून्य करने की मांग करते हुए याचिका दायर की है। जोगी की ओर से कलेक्टर को भी लीगल नोटिस भेजी गई है। वहीं शिकायतकर्ता संतकुमार नेताम ने इस मामले में कैवियेट दायर किया है।

राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति ने अजीत जोगी के आदिवासी कंवर जाति के प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार से रिपोर्ट मिलने के बाद बिलासपुर कलेक्टर की ओर से सिविल लाइन थाने में जोगी के खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र रखने को लेकर एफआईआर दर्ज करा दी गई है।

इसके बाद शुक्रवार को जोगी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई। उनकी ओर से रिपोर्ट में 55 बिन्दुओं पर खामियां गिनाई गई हैं, जिसके आधार पर उन्होंने कमेटी के आदेश पर अंतरिम राहत देते हुए रोक लगाने की मांग की है। इसी तरह हाईकोर्ट में दायर एक अलग याचिका में गुरुवार की रात सिविल लाइन थाने में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को शून्य करने की मांग की है। इसमें उन्होंने कहा है कि जिस छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणीकरण) अधिनियम की धारा 10 (1) के तहत उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है वह कानून सन् 2013 से प्रभावी है। उनका प्रमाण पत्र इसके पूर्व का है। पूर्व में बनाये गए प्रमाण-पत्रों पर यह लागू नहीं होता है।

शुक्रवार की शाम को ही पूर्व विधायक और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कलेक्टोरेट जाकर उनके कार्यालय में एक लीगल नोटिस दी, जिसमें पूर्व के अनेक शीर्ष न्यायालयों के फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि 2013 के पूर्व बने प्रमाण पत्रों में यह कानून लागू नहीं होता। उन्होंने एफआईआर को शून्य करने की मांग की है और कहा है कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इस गैरकानूनी कार्य के लिए आप निजी तौर पर जवाबदार होंगे।

एक अन्य घटनाक्रम में जोगी के विरुद्ध शिकायत करने वाले संतकुमार नेताम ने हाईकोर्ट में कैवियेट दायर किया। इसमें मांग की गई है कि जोगी को कोई भी राहत देने से पहले उनका पक्ष सुना जाये।

कंवर समाज ने किया जोगी का बहिष्कार

पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का कंवर समाज ने बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। कंवर समाज पेंड्रा जमींदारी के अध्यक्ष धीरपाल सिंह ने ग्राम बेलपत में सामाजिक बैठक बुलाई जिसमें कहा गया कि कोर्ट के आदेश पर बनी हाईपावर कमेटी ने जोगी को कंवर जाति का नहीं माना है। इसलिये पेंड्रा जमींदारी के जोगीसार क्षेत्र के ग्राम बेलपत, डुगरा, उमरखोही, करगी और घटोली में समाज का कोई भी व्यक्ति जोगी को नवाखाई, नरनहावन या शादी ब्याह जैसे पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं करेगा। कोई भी यदि उसे शामिल करता है तो उसका भी समाज से बहिष्कार किया जायेगा। इसके लिए सामाजिक दंड भी दिया जायेगा।

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here