कोरबा जिले के बहुचर्चित सलमा सुल्ताना हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी मधुर साहू को जमानत दे दी है। साल 2018 में रहस्यमय तरीके से लापता हुई न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना के इस मामले में पुलिस ने जिम संचालक मधुर को गिरफ्तार किया था, लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह पाया कि आरोपी के खिलाफ पेश किए गए साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं।
डीएनए टेस्ट पर सवाल, कोर्ट ने दी राहत
मधुर साहू के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि कोरबा पुलिस ने उनके मुवक्किल को गलत तरीके से फंसाया है। उन्होंने डीएनए रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि परीक्षण में 13 में से केवल 1 एसटीआर (शॉर्ट टेंडम रिपीट) ही मेल खा रहा है, जबकि 13 में से सभी का मिलान जरूरी है। ऐसे में यह दावा नहीं किया जा सकता कि बरामद कंकाल सलमा का ही है। कोर्ट ने इन तथ्यों को मानते हुए आरोपी को जमानत दे दी।
6 साल से अनसुलझी गुत्थी
सलमा सुल्ताना साल 2018 में कोरबा के कुसमुंडा क्षेत्र से रहस्यमय तरीके से लापता हो गई थीं। पुलिस ने महीनों की तलाश के बाद जब कुछ सुराग नहीं मिला, तो यह मामला एक पहेली बन गया। बाद में खुलासा हुआ कि सलमा के बिलासपुर निवासी जिम संचालक मधुर साहू से प्रेम संबंध थे। मधुर की नौकरानी ने बयान दिया कि 2018 में मधुर और उसके कुछ साथियों ने मिलकर सलमा की हत्या की और शव को दफना दिया। इसके बाद मधुर फरार हो गया था, जिसे अगस्त 2023 में गिरफ्तार किया गया।