बिलासपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय ने बहू को जिंदा जलाकर मार डालने के आरोप में पति, सास-ससुर व देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सिविल लाइन इलाके के कुदुदंड में माता चौरा के पास रहने वाली भगवती साहू की 20 जुलाई 2018 को आग से जलकर मौत हो गई थी। उसका शव बाथरूम में मिला था। पुलिस जांच से मालूम हुआ कि मृतका के साथ ससुराल वालों ने मारपीट की और कीटनाशक दवा पिलाकर बाथरूम में मिट्टी तेल डालकर जला डाला। सिविल लाइन पुलिस ने धारा 302 व 34 के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने मृतका के पति ओम प्रकाश साहू (42 वर्ष) उसके पिता सुंदरलाल (66 वर्ष) देवर जयप्रकाश (40 वर्ष) तथा सास दुलौरिन साहू (59 वर्ष) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 7000 रुपये का जुर्माना लगाया।