बिलासपुर। शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम और परिवहन विभाग के संयुक्त प्रयास से यात्री बसों के संचालन में बड़ा बदलाव किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा-निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है कि अब लंबी दूरी की सभी बड़ी स्लीपर बसें शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से होकर न चलकर शहर के आउटर एरिया से होकर हाईटेक बस स्टैंड तिफरा तक ही संचालित की जाएंगी।

बड़े रूट पर बसें नहीं, सिर्फ आउटर से संचालन

बैठकों में यह तय किया गया कि स्लीपर बसें अब रतनपुर, मस्तूरी, सीपत और सकरी-तखतपुर जैसे आउटर मार्गों से होकर जाएंगी। इससे शहर के भीतर के सकरी और व्यस्ततम मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और आमजन को आवागमन में असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।

छोटी दूरी की बसों को शहर से संचालन की छूट

जन सुविधा को देखते हुए कम दूरी की छोटी बसों को शहर के भीतर संचालित होने की अनुमति दी गई है, लेकिन इन्हें केवल निर्धारित स्थानों पर ही खड़ा किया जाएगा। यदि इन बसों को अनाधिकृत स्थानों पर खड़ा पाया गया, तो लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

बस संचालकों ने किया निर्णय का स्वागत

सभी बस मालिकों और संचालकों ने यातायात पुलिस के इस कदम की सराहना करते हुए सहमति व्यक्त की। इस बैठक में यातायात पुलिस द्वारा कई सुरक्षा और संचालन से जुड़े निर्देश भी दिए गए, जिनका पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।


लंबी दूरी की बसों के लिए निर्धारित आउटर रूट

  1. व्हाया रतनपुर
    हाईटेक बस स्टैंड → गब्बर पेट्रोल पंप → छतौना मोड़ → पेन्द्रिडीह → एनएच → सकरी → सेंदरी बाईपास → रतनपुर → कटघोरा/अंबिकापुर/पेंड्रा-गौरेला
  2. व्हाया मस्तूरी
    हाईटेक बस स्टैंड → गब्बर पेट्रोल पंप → सिरगिट्टी → महमंद → मस्तूरी → पचपेड़ी/जांजगीर/शिवरीनारायण
  3. व्हाया सीपत
    हाईटेक बस स्टैंड → गब्बर पेट्रोल पंप → सिरगिट्टी → महमंद → गुरु नानक चौक → मोपका → सीपत
  4. व्हाया सकरी-तखतपुर
    हाईटेक बस स्टैंड → गब्बर पेट्रोल पंप → छतौना मोड़ → पेन्ड्रीडीह → एनएच → सकरी बाईपास → तखतपुर → कोटा/मुंगेली

बस मालिकों के लिए अनिवार्य दिशा-निर्देश

  • वाहन के दस्तावेज अद्यतन रखें
  • चालक-परिचालक का वैध लाइसेंस अनिवार्य
  • निर्धारित वर्दी और टोकन पहनना आवश्यक
  • प्रेशर/म्यूजिकल हॉर्न का प्रयोग न करें
  • क्षमता से अधिक सवारी न बैठाएं
  • सेफ्टी अलार्म और पीयूसी प्रमाण पत्र अनिवार्य
  • किसी प्रकार के नशे में वाहन न चलाएं
  • स्कूल बसों में कैमरा और खिड़कियों पर जाली लगाना जरूरी
  • बसें नो पार्किंग जोन या चौक-चौराहों के 100 मीटर दायरे में खड़ी न हों

समन्वय के साथ हो रहा ट्रैफिक प्रबंधन

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में जिले में सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर बहु-आयामी प्रयास किए जा रहे हैं। इंजीनियरिंग, एजुकेशन और एनफोर्समेंट जैसे पहलुओं पर भी गंभीरता से कार्य हो रहा है।

प्रमुख अधिकारी रहे उपस्थित

इस बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे, अतिरिक्त कलेक्टर शिव बनर्जी, डिप्टी कमिश्नर नगर निगम सचिन गुप्ता, जिला परिवहन अधिकारी आनंद रूप तिवारी, डीएसपी शिवचरण परिहार सहित यातायात पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी और बस संचालक मौजूद थे।

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