तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य विक्रेताओं के नाम, पते, और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने की अनिवार्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल की है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में पेश होंगे।

याचिका का मूल मुद्दा

याचिका में कहा गया है कि यह निर्देश सामुदायिक तनाव को बढ़ाता है और प्रभावित व्यक्तियों की आजीविका को खतरे में डालता है। खाद्य व्यवसायियों को अपने प्रतिष्ठानों के नाम बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है ताकि उनका धार्मिक पहचान स्पष्ट हो। याचिका के अनुसार, यह कार्रवाई मुस्लिम-स्वामित्व वाले व्यवसायों को आर्थिक बहिष्कार और धमकी के माध्यम से लक्षित करने के लिए की जा रही है।

कांवड़ यात्रा: धार्मिक और सामाजिक संदर्भ

कांवड़ यात्रा मानसून के मौसम में हर साल आयोजित होने वाला एक तीर्थयात्रा है, जिसमें लाखों शिव भक्त शामिल होते हैं। यह यात्रा मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद जैसे शहरों से होकर दिल्ली में समाप्त होती है। 18 जुलाई 2024 को मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कांवड़ मार्ग पर सभी भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश जारी किया था, जिसे 19 जुलाई 2024 को राज्यभर में लागू कर दिया गया।

संवैधानिक उल्लंघन के आधार

  1. धारा 15(1) का उल्लंघन: याचिका में कहा गया है कि यह निर्देश धर्म के आधार पर भेदभाव करता है और मुस्लिम व्यवसायियों और कर्मचारियों का आर्थिक बहिष्कार करता है।
  2. निजता का अधिकार (धारा 21): याचिका के अनुसार, यह निर्देश निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है क्योंकि यह व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने के लिए मजबूर करता है।
  3. व्यवसाय की स्वतंत्रता (धारा 19(1)(g)): याचिका में तर्क दिया गया है कि यह निर्देश खाद्य विक्रेताओं के व्यवसायिक गतिविधियों पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाता है।
  4. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (धारा 19(1)(a)): याचिका में कहा गया है कि यह निर्देश व्यक्तियों के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।
  5. मनमानी (धारा 14): याचिका में तर्क दिया गया है कि यह निर्देश मनमाना, अनुपातहीन और किसी भी निर्धारण सिद्धांत से रहित है, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

अदालत से यह प्रार्थना की गई

याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह इन निर्देशों को रद्द करे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तेहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ [(2018) 9 SCC 501] के अनुसार सख्त और प्रभावी प्रवर्तन के निर्देश जारी करे। तेहसीन पूनावाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की जिम्मेदारी को रेखांकित किया था कि वह नफरत अपराधों को रोकें और दंडित करें, जिसमें भीड़ हिंसा और लिंचिंग को रोकने के लिए व्यापक दिशानिर्देश दिए गए थे।

समाज में बढ़ते तनाव का आरोप

याचिका में आरोप लगाया गया है कि जून 2023 से, असामाजिक तत्वों ने नकली वीडियो और झूठी खबरें फैलाई हैं, जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के सदस्य तीर्थयात्रियों को परोसे जाने वाले भोजन को दूषित कर रहे हैं। यह भी दावा किया गया है कि राज्य सरकार मुस्लिम-स्वामित्व वाले व्यवसायों को सक्रिय रूप से निशाना बना रही है, जिससे व्यापक आर्थिक बहिष्कार और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है।

याचिका के अनुसार, राज्य सरकार की निष्क्रियता से प्रेरित असामाजिक तत्वों ने मुस्लिम-स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों को लक्षित करने वाले भड़काऊ संदेश फैलाए हैं, जिससे देशव्यापी भीड़ हिंसा और मुस्लिम अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है।

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