बिलासपुर। थाना तारबाहर के सहायक उप निरीक्षक उमेश उपाध्याय हमराह स्टाफ आरक्षक 1064, 564 के साथ टाउन पेट्रोलिंग के लिए रवाना हुए थे। दौरान टाउन पेट्रोलिंग के मुखबीर से सूचना मिली कि वाहन स्वराज माजदा कमांक सीजी 10 सी 9263 में अवैध कबाड़ का सामान लेकर जा रहे हैं कि सूचना से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया। एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन आर. एन. यादव के मार्गदर्शन पर तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरीक्षक प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक उमेश उपाध्याय हमराह स्टाफ आरक्षक 1064, 564 के साथ घेराबंदी कर वाहन को रोककर पूछताछ किया गया।जो चालक से पूछताछ करने पर अपना नाम मोहम्मद असलम पिता मोहम्मद रफीक खान उम्र 34 साल निवासी मगरपारा मरीमाई मंदिर के पास थाना सिविल लाईन जिला बिलासपुर बताया जिसे नोटिस देकर उक्त कबाड़ सामान एवं वाहन के संबंध में बिल प्रस्तुत करने कहने पर चालक द्वारा सामान का बिल नहीं होना बताया एवं सामान व वाहन के दस्तावेज मालिक संतोष रजक पिता स्व. इतवारी रजक उम्र 36 साल निवासी चांटीडीह पठान पारा थाना सरकंडा बिलासुपर के पास होना बताया। जो चोरी का मशरूका होने के संदेह पर कबाड़ सामान वजनी 1920.21 किलो ग्राम, कीमती 40320/ रूपये को समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया, तथा आरोपी का कृत्य अपराध सदर धारा 41(1-4) जाफौ. 379 भादवि का पाये जाने से कायमी समय पर गिरफ्तार किया गया एवं वाहन स्वामी को वैध दस्तावेज पेश करने नोटिस जारी किया जाता बाद अग्रीम कार्यवाही की जाती है।

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