बिलासपुर, 8 जुलाई। अरपा नदी में बिना मापदंडों के हो रहे अवैध रेत उत्खनन तथा नदी में फैले जलकुंभी को हटाने पर नगर निगम बिलासपुर हाईकोर्ट को जवाब नहीं दे पाई। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश पीपी साहू की युगलपीठ में हुई। याचिका पर अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। अरपा अर्पण महा अभियान समिति ने अधिवक्ता अंकित पाण्डेय के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने इसमें बताया है कि नदी से मापदंडों के पालन किए बिना अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। इससे नदी को नुकसान पहुंच रहा है। इको सिस्टम चौपट होने से नदी सूख रही है। साथ ही, शासन को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। अरपा से उत्खनन हो रहे रेत में धारणीय रेत खनन प्रबंधन गाइड लाइन 2016 का पालन नहीं किया जा रहा है। मामले में कोर्ट ने पहले राज्य शासन, खनिज विभाग, बिलासपुर नगर निगम को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि अदालत के 23 फरवरी को जारी किए गए अंतरिम आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार नदी में कुछ जगह पनप रही जलकुम्भी को हटाने की दिशा में भी अभी तक काम बाकी है। बुधवार को डिविजन बेंच में निगम के अधिवक्ता ने बताया कि जलकुम्भी के बारे में जवाब अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में विस्तृत जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।

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