बिलासपुर। जिले में कोरोना की दूसरी लहर के बाद से जारी लॉकडाउन के बाद से लागू रात्रिकालीन कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है और अब रात्रि 10 बजे तक दुकानों, व्यवसायों को खोला जा सकेगा। इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर व दंडाधिकारी डॉ. सारांश मित्तर ने आज आदेश जारी किया। 28 जून को लॉकडाउन में आंशिक छूट देते हुए रात्रि 8 बजे तक व्यवसायिक गतिविधियों को छूट दी गई थी लेकिन रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रखा गया था। राजधानी रायपुर में कल ही ऐसा ही आदेश जारी किया गया था।

उल्लेखनीय है कि जुलाई माह में लगातार कोरोना संक्रमण के नये मामलों में कमी आती गई है लेकिन बीते 24 घंटे के भीतर एक ही दिन में 25 नये मामले भी सामने आ गये हैं जो जुलाई माह में सर्वाधिक है।

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