बिलासपुर। देखते-देखते चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है। अब से 6 दिन बाद 21 अप्रैल की शाम पांच बजे तक राजनैतिक दलों को सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार अभियान चलाने की छूट रहेगी। इस बारे में आज जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश जारी कर दिया है।

बिलासपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक पांच में मतदान तिथि 23 अप्रैल तय की गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत  शाम 5 बजे से 48 घंटे पूर्व ही सार्वजनिक सभाओं, जुलूस, निर्वाचन से संबंधित प्रदर्शन यथा टेलीविजन एवं अन्य साधनों पर पूर्णतः प्रतिबंध के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। मतदान समाप्ति के 48 घंटे के शांत अवधि में स्टार प्रचारकों द्वारा निर्वाचन संबंधी वक्तव्य देने पर भी निषेध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग के इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा गया है।

हालांकि प्रत्याशी मतदान के पहले तक घर-घर जनसम्पर्क कर सकते हैं।

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