बिलासपुर। कोरिया जिले के पटना ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाए जाने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इसे अपरिपक्व करार देते हुए खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ता को सिंगल बेंच में याचिका दायर करने की छूट दी है।
कोरिया जिला एक अनुसूचित क्षेत्र है, जहां पटना ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा देने की प्रक्रिया चल रही है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ ग्रामवासियों की ओर से देवेंद्र सिंह ने आपत्ति जताई थी, लेकिन विभाग ने इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद, इस निर्णय को चुनौती देते हुए एडवोकेट जयप्रकाश शुक्ला के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई।
याचिका में कहा गया कि अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण ग्राम पंचायत को कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं, जो नगर पंचायत बनने पर समाप्त हो जाएंगे। यहां केवल आदिवासी समुदाय का व्यक्ति ही सरपंच और सभापति बन सकता है। इसके अलावा, नवोदय स्कूल जैसी सुविधाओं से गांव वंचित हो जाएगा, जिससे ग्रामवासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु शामिल थे, ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता की दलीलें सुनीं। महाधिवक्ता ने कहा कि फिलहाल यह केवल प्रारंभिक अधिसूचना है, राज्यपाल की अधिसूचना जारी होने के बाद ही इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद दावा और आपत्तियों को प्रस्तुत करने का मौका भी मिलेगा।
महाधिवक्ता के जवाब के आधार पर अदालत ने याचिका को फिलहाल अपरिपक्व मानते हुए निरस्त कर दिया। हालांकि, याचिकाकर्ता को सिंगल बेंच में रिट याचिका दायर करने की अनुमति दी गई है।