बिलासपुरबिलासपुर ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को समय पर ई-चालान जमा करने की सलाह दी है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर आईटीएमएस (इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) के जरिए जारी चालान अगर समय पर जमा नहीं किया गया, तो मामला सीधे कोर्ट और आरटीओ के पास चला जाता है।

अगर न तो चालान का ऑनलाइन भुगतान किया गया और न ही कोर्ट में हाजिरी दी गई, तो ऐसे मामलों में वाहन जब्त करने और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश और एएसपी ट्रैफिक रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों को समझाइश दे रही है कि सड़क सुरक्षा और हादसों से बचने के लिए नियमों का पालन करें।

ई-चालान जमा करने की ऑनलाइन प्रक्रिया

  1. मोबाइल में Google खोलें और “e-challan” सर्च करें।
  2. साइट: parivahan.gov.in खोलें।
  3. “Pay Online” पर क्लिक करें, फिर वाहन नंबर भरें और कैप्चा डालें।
  4. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे डालें।
  5. चालान की जानकारी स्क्रीन पर दिखेगी, “Pay Now” पर क्लिक करें।
  6. SBI के जरिए भुगतान करें या QR कोड स्कैन कर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से भुगतान करें।

ट्रैफिक पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि समय पर चालान का भुगतान करें और ट्रैफिक नियमों का पालन कर सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें।

 

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