बिलासपुर। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लागू किये गये प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन ने दंड वसूलने का आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 100 रुपये और सामाजिक दूरी के नियम का पालन नहीं करने पर 200 रुपये का अर्थदंड वसूल किया जायेगा।

सार्वजनिक स्थान पर थूकते पाये जाने पर नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 346 (अ) तथा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (स्वच्छता, सफाई तथा न्यूसेंस निवारण तथा उपशमन) नियम 1999 के उप नियम -34 के अंतर्गत 250 रुपये से दंडित किया जायेगा।

सामाजिक दूरी व शारीरिक दूरी के नियम का सार्वजनिक स्थानों पर उल्लंघन कर अनावश्यक घूमते पाये जाने पर 200 रुपये का दंड लिया जायेगा। छूट प्राप्त दुकानों, संस्थानों में मास्क, शारीरिक दूरी, सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपये, दूसरी बार 1000 रुपये की दर से दंड लिया जायेगा। इसके बाद भी पुनरावृत्ति होने पर दुकान संचालन की छूट समाप्त कर दी जायेगी।

उक्त अर्थदंड के अलावा विभिन्न अधिनियम, नियम के अंतर्गत अलग वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी। कार्रवाई का अधिकार स्वास्थ्य विभाग, स्वशासी निकायों तथा सभी विभागीय निरीक्षकों को दिया गया है।

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