नई दिल्ली : गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इसमें सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत मिली है। वहीं स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने की शक्ति राज्यों को दी गई है।

गाइडलाइन की प्रमुख बातें-

  • – सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से अपनी बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत तक खोलने की अनुमति होगी।
  • – खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोला जाएगा।
  • – स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए, राज्य और संघ शासित प्रदेशों को 15 अक्टूबर के बाद ग्रेडेड तरीके से निर्णय लेने की शक्तियां दी गईं।
  • – मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा।
  • – व्यवसाय से व्यवसाय (बी 2 बी) प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा।
  • -अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, एमएचए की अनुमति के अलावा, बंद रहना जारी है।

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here