बिलासरपुर। आय से अधिक सम्पत्ति मामले में दाखिल पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट ने दूसरी बार खारिज कर दी है। चंद्राकर के खिलाफ एक बार याचिका तब भी यहां से खारिज हो चुकी है जब वे तत्कालीन भाजपा सरकार में मंत्री थे।
मालूम हो कि यह याचिका दूसरी बार हाईकोर्ट ने खारिज की है। पहली बार धमतरी की अदालत में याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार साहू और मंजीत कौर बल ने तत्कालीन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति की जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसके खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका यहां भी खारिज होने पर वे सुप्रीम कोर्ट गये जहां स्पेशल लीव पिटिशन दायर कर मामले की सुनवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को यह मामला दुबारा सुनने का निर्देश दिया था। निचली अदालत में दूसरी बार फिर याचिका खारिज हो गई। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने दुबारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। बीते 15 नवंबर को जस्टिस राजेन्द्र चंद्र सिंह सामंत की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज आये फैसले में तथ्यों के अभाव में मामले को खारिज कर दिया गया। याचिका कर्ताओं ने आरोप लगाया था कि मंत्री रहते हुए चंद्राकर ने करोड़ों की सम्पत्ति अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित की।