बिलासपुर। रतनपुर पुलिस ने एक महिला की शिकायत पर पुलिस सब इंस्पेक्टर अजयकांत तिवारी के खिलाफ बलात्कार, धमकी और ब्लैकमेलिंग के आरोप में जुर्म दर्ज किया है।
महिला ने एफआईआर में बताया है कि सन् 2004 में जब वह रायपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी उका परिचय अजयकांत तिवारी से हुआ। इस दौरान उसने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये। कुछ समय बाद अजयकांत का चयन पुलिस विभाग में आरक्षक पद पर हो गया। इसके बाद वह वर्दी का रौब दिखाकर संबंध बनाने लगा। उसने पीड़िता के फोटो और वीडियो अपने मोबाइल फोन पर ले लिये थे जिसे वायरल करने की भी वह धमकी देता था। इसके बाद सन् 2012 में आरोपी युवक का सब-इंस्पेक्टर पद पर चयन हो गया। इधर पीड़िता की भी रायपुर में शादी हो गई। युवक ने भी शादी कर ली, लेकिन फोटो, वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए वह फिर पीड़िता के पास आने लगा व रायपुर, बिलासपुर तथा रतनपुर में कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान वह रायपुर पहुंचकर घर के सदस्यों को धमकाता रहा और कई बार हंगामा भी मचाया। वह फोन पर भी धमकियां देता था। इससे तंग आकर पीड़ित महिला ने अपने पति के साथ आकर रतनपुर थाने में सब इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
पुलिस ने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ धारा 376, (1), (2), 294, 324 तथा 506 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।