बिलासपुर। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्य में वर्तमान में प्रचलित राशन कार्डो का नवीनीकरण 8 जुलाई से दिनांक 30 अगस्त के दौरान किया जाएगा। सभी वार्डों में इसके लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा।
विधायक शैलेष पांडेय ने बताया कि नये कार्ड के लिए राशन कार्ड धारी मुखिया एवं परिवार के समस्त सदस्यों के आधार कार्ड की छाया प्रति जमा करनी होगी। आधार कार्ड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आधार पंजीयन पावती की छाया प्रति या संचालक खाद्य द्वारा अनुमोदित को एक फोटोयुक्त परिचय पत्र की छाया प्रति जमा करनी होगी। राशन कार्डधारी मुखिया के बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति तथा वर्तमान राशन कार्ड के प्रथम एवं अंतिम पृष्ठ की छाया प्रति भी देनी होगी। राशन कार्डधारी मुखिया अथवा आवेदक के दो नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो भी जमा करना होगा। ज्ञात हो कि राज्य शासन ने तय किया है कि बीपीएल व एपीएल कार्डधारियों को प्रति राशनकार्ड के हिसाब से 35 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। पिछली भाजपा सरकार ने एपीएल कार्डधारियों का राशन खुले बाजार में बेचे जाने की शिकायतों को देखते हुए उनके लिए चावल आबंटित करना बंद कर दिया था।