बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के पुराने बस स्टैंड से शिव टाकीज टैगोर चौक तक दुकानों को हटाकर निगम द्वारा गार्डन बनाने के मामले में जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति दी है।
नगरीय प्रशासन विभाग ने वर्ष 2017 में सड़क चौड़ीकरण के लिए अनुमति दी थी, जिसके बाद निगम प्रशासन ने बस स्टैंड चौक से शिव टाकीज चौक तक दुकानों का निर्माण करने की स्वीकृति दी थी। लेकिन, योजना में पार्किंग की समस्या को देखते हुए निगम ने दुकानों की जगह पर गार्डन बनाने का फैसला लिया और वहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया।
इस पर, गार्डन बनाने को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि गार्डन बनाने से सड़क की चौड़ाई कम हो जाएगी और लोगों के आने-जाने व वाहन पार्किंग की समस्या बनी रहेगी।
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता संबंधित विभाग में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अदालत ने इस मामले को पीआईएल के दायरे से बाहर बताया और याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को अवमानना याचिका दायर करने की अनुमति भी प्रदान की।