बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल (RPF) द्वारा ट्रेनों की समयबद्धता बनाए रखने और यात्रियों को जागरूक करने के उद्देश्य से ऑपरेशन समय पालन नाम से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत साल 2024 और 2025 में बिना उचित कारण चैन पुलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
दो वर्षों में आंकड़े ऐसे रहे:
- वर्ष 2024 में 3531 मामलों में चैन पुलिंग की गई, जिसमें 3519 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे 15 लाख 31 हजार 240 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
- वर्ष 2025 में अब तक 1326 मामले दर्ज हुए हैं और 1254 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 2 लाख 83 हजार 580 रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
अपराध की श्रेणी में आता है चैन पुलिंग
रेलवे सुरक्षा बल के अनुसार, बिना उचित और पर्याप्त कारण के चैन पुल करना अपराध है, जिसके लिए रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें एक वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान है।
यात्रियों को किया जा रहा है जागरूक
यात्रियों को इस नियम के प्रति जागरूक करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा तीनों मंडलों में लाउड हेलर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, नुक्कड़ नाटक और अन्य माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा रही RPF
आरपीएफ न केवल रेल संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा में जुटी है, बल्कि जरूरतमंद यात्रियों, महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए भी कर्तव्यनिष्ठता से कार्य कर रही है। साथ ही यात्रियों के कीमती सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भी लगातार प्रयासरत है।
नागरिकों से अपील
रेलवे सुरक्षा बल ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे बिना उचित कारण चैन पुलिंग न करें, क्योंकि इससे ट्रेनों की समयबद्धता प्रभावित होती है और यात्रियों को परेशानी होती है।