रायपुर। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के समक्ष डॉ. खूबचंद बघेल वार्ड क्र. 68 चंगोराभांठा स्थित सीरवेश्वर नाथ महादेव मंदिर और उसकी 4.40 एकड़ जमीन को भूमाफिया द्वारा नियम विरुद्ध बेचने और अवैध प्लाटिंग से जुड़े मामले को लेकर निवासियों ने कार्रवाई की मांग की है। यह भूमि रिंगरोड के पास श्याम पेट्रोल पंप के पीछे स्थित है और खसरा नं. 84, तहसील रायपुर में दर्ज है।
मंत्री ने दिए एक सप्ताह में जांच के आदेश
राजस्व मंत्री वर्मा ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर रायपुर को एक सप्ताह के भीतर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के आदेश भी दिए हैं।
दान में दी गई थी महादेव मंदिर की भूमि
गौरतलब है कि महादेव तालाब के किनारे की 11 एकड़ भूमि जमींदार गोविंदधर द्वारा मंदिर और ग्राम समाज के लिए दान में दी गई थी। इसमें 5 एकड़ कृषि के लिए, 4.40 एकड़ तालाब के लिए और 1.5 एकड़ तालाब के चारों ओर आने-जाने के मार्ग के लिए थी। गोविंदधर की मृत्यु के बाद मंदिर के सेवक जयलाल पुरी ने कूटरचना कर मंदिर की भूमि को अपने नाम कर लिया और 1989 में भूमाफिया संजय अग्रवाल को अवैध रूप से बेच दी।
फैसले के बावजूद भूमि पर कब्जा
भूमि के वास्तविक वारिस गोविंदधर के पुत्र बलरामधर और उनके पोते प्रणव कुमार दीवान ने इस अवैध बिक्री के खिलाफ अदालत में वाद दायर किया था। स्थानीय अदालत, सेशन कोर्ट और उच्च न्यायालय जबलपुर से केस जीतने के बावजूद भूमि आज भी भूमाफिया के कब्जे में है।
अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई
क्षेत्रवासियों ने जून 2022 में कलेक्टर रायपुर और नगर निगम आयुक्त से इस भूमि पर हो रही अवैध प्लाटिंग की शिकायत की थी, जिसके बाद 16 जून 2022 को नगर निगम ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। निवासियों ने अब इस भूमि की रजिस्ट्री पर रोक लगाने, नामांतरण करने वालों पर अपराध दर्ज करने और बंधक रास्ते को मुक्त कराने की मांग की है।