बिलासपुर। शादी का झांसा देकर 9वीं कक्षा की छात्रा को भगाने और अपहरण करने के आरोपी को जिला कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई है।
सिविल लाइन इलाके की एक 9वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को कुदुदंड का अब्दुल इस्लाम (23 वर्ष) 12 मार्च 2020 को भगाकर ले गया। छात्रा ने उसके झांसे में आकर घर से 1 लाख 20 रुपये भी निकाल लिए। परिजनों ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी और छात्रा को ढूंढ निकाला। आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 (3) आईपीसी तथा पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।