बिलासपुर। रतनपुर पुलिस ने नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के आरोपी आशिकी यादव को गिरफ्तार करने के बाद सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए 7 दिन के भीतर कोर्ट में चालान पेश कर दिया।
घटना की शिकायत 12 जुलाई को की गई थी। रतनपुर थाना क्षेत्र से एक 15 साल की बालिका के गायब हो जाने पर उसकी मां ने एफ आई आर दर्ज कराई थी। उसने आशिक यादव, 24 वर्ष, बेलतरा पर लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने की आशंका जताई थी। मामले में पुलिस ने धारा 366, 376 आईपीसी और पोक्सो एक्ट 4, 6 के तहत जुर्म दर्ज किया। नाबालिग को रेस्क्यू करते हुए आरोपी को 15 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे कोर्ट ने जेल भेज दिया।
एसएसपी दीपक कुमार झा ने महिला संबंधी अपराधों की विवेचना एक सप्ताह के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। इस पर अमल करते हुए एएसपी रोहित झा व कोटा एसडीओपी रश्मीत कौर चावला के मार्गदर्शन में और रतनपुर थाना प्रभारी हरविंदर सिंह के नेतृत्व में आरोपी आशिकी यादव के विरुद्ध 17 जुलाई को अभियोग पत्र तैयार कर लिया गया। अवकाश के बाद आज 19 जुलाई को फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्पेशल जज उषा गेंदले की अदालत में प्रकरण का चालान पेश कर दिया गया।
पूरी कार्रवाई में एएसआई हेमंत सिंह, आरक्षक शारदा कतलम, रामलाल सोनवानी व रूपांजलि सोन्चे की विशेष भूमिका रही।

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