बिलासपुर। लॉकडाउन के दौरान और उसमें मिली छूट के बाद मास्क नहीं पहनने, प्रतिबंध की अवधि में दुकान खोल कर रखने, भीड़ जमा करने तथा बेवजह घूमने के चलते महामारी एक्ट की धारा 188 के अंतर्गत दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार झा ने बताया कि राज्य शासन से संबंध में पत्र जारी किया गया है और संबंधित मामलों की समीक्षा की जा रही है। हालांकि ऐसे मामले जिनमें धारा 188 के अलावा अन्य धाराएं भी लगी हैं, वह वापस नहीं होंगे। कोरोना संक्रमण काल में जुआ, सट्टा खेलने, शराब बेचने, बलवा व मारपीट करने के मामले भी दर्ज किए गए थे। इन प्रकरणों में धारा 188 को भी जोड़ा गया था। ऐसे मामले वापस नहीं लिए जा रहे हैं। जिले में लॉकडाउन के दौरान 500 से अधिक केस दर्ज किए गए थे जिन्हें से 262 प्रकरण केवल धारा 188 के हैं।

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here