शिष्याओं से बलात्कार को लेकर फिलहाल सजा काट रहा सुनारिया जेल में
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य को 2002 के एक पूर्व डेरा पदाधिकारी की हत्या के मामले में बरी कर दिया।
पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम और चार अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। राम रहीम पर 31 लाख रुपये और बाकी आरोपियों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस ललित बत्रा की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलटते हुए आज सभी पांच आरोपियों को बरी कर दिया।
राम रहीम इस समय अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार के अपराध में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। वह हरियाणा के रोहतक में सुनारिया जेल में बंद है।
आरोप था कि कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियां गांव निवासी रणजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वे हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलियां गांव में अपने खेतों में काम कर रहे थे।
गहन जांच के बाद सीबीआई ने 2007 में छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया और 2008 में आरोप तय किए गए, जबकि 8 अक्टूबर 2021 को अदालत ने पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह हत्याकांड में रहीम और चार अन्य को दोषी ठहराया था।