दुकान पंजीयन नवीनीकरण का प्रावधान भी खत्म

बिलासपुर । छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1961 के प्रावधान के अनुसार प्रदेश के सभी कर्मकार जो कि प्राईवेट कारखानों, संस्थानों में कार्यरत हैं उनकी सेवा निवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। इससे लाखों प्राईवेट कर्मचारियों, कर्मकारों को दो वर्ष और सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। माह अगस्त से सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को तत्काल लाभ प्राप्त होगा।
इसी प्रकार दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के प्रावधान अनुसार प्रदेश के छोटे-बड़े सभी प्रकार के व्यापारियों को अपने दुकान एवं स्थापना का पंजीयन श्रम विभाग में कराना आवश्यक है। पंजीयन के पांच वर्ष पश्चात नवीनीकरण का भी प्रावधान था। प्रदेश के व्यापारियों द्वारा काफी लंबे समय से नवीनीकरण के प्रावधान समाप्त करने की मांग की जा रही थी। व्यापारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं श्रम मंत्री के निर्देश पर श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत दुकान एवं स्थापनाओं के पंजीयन उपरांत प्रत्येक पांच वर्ष में नवीनीकरण करवाये जाने के प्रावधान को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इससे छोटे-बड़े सभी प्रकार के व्यापारियों को उनके दुकान अथवा स्थापना का केवल एक बार पंजीयन कराना होगा, पंजीयन के नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। व्यापारियों के लंबे समय से लंबित मांग पूरी होने से व्यापारियों को नवीनीकरण हेतु लगने वाले राशि, समय एवं ऊर्जा की बचत होगी। इस आशय की अधिसूचना 5 अगस्त 2019 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है।

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