बिलासपुर। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. संजय अलंग के आदेशानुसार जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया जाना है, इस परिप्रेक्ष्य में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। कल 9 नवंबर को जिले की शराब दुकानों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इस अवधि में सभा जुलूस व चार या उससे अधिक लोगों को एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध भी रहेगा, साथ ही पटाखे चलाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

कोई जवाब दें

Please enter your comment!
Please enter your name here