छत्तीसगढ़ में पिछले छह साल से लंबित SI भर्ती प्रक्रिया अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद दीवाली के बाद पूरी होने की संभावना है। बुधवार को राज्य सरकार ने नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की, जिस पर न्यायमूर्ति एनके व्यास ने 15 दिन का समय देते हुए भर्ती प्रक्रिया को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट का आदेश लागू करने के लिए राज्य सरकार ने 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है। बुधवार को राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने आवेदन पेश करते हुए बताया कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी कर रही है। न्यायमूर्ति एनके व्यास ने सरकार को 15 दिन का समय देते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए तय समय सीमा के भीतर नियुक्ति आदेश जारी करें।
गौरतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने SI भर्ती के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज करते हुए 90 दिनों में नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश दिया था। साथ ही प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को हटाकर योग्य पुरुष अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा के आधार पर नियुक्ति देने का निर्देश दिया था।
राज्य सरकार का दावा है कि वह हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार प्रक्रिया पूरी कर रही है। हालांकि, 2021 में पुलिस विभाग में 975 पदों के लिए निकाली गई भर्ती में अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई है। प्लाटून कमांडर के 247 पदों पर भी भर्ती होनी थी, लेकिन विज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि इन पदों पर महिला उम्मीदवार पात्र नहीं होंगी। बावजूद इसके, 16 मई 2023 को जारी सूची में 370 महिला उम्मीदवारों का चयन किया गया था, जिसमें प्लाटून कमांडर के पद भी शामिल थे।
इस चयन प्रक्रिया पर योग्य उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं, जिसमें भर्ती में अनियमितताओं और नियमों का पालन न होने का आरोप लगाया गया था। हाईकोर्ट ने याचिकाएं खारिज करते हुए आदेश दिया था कि प्लाटून कमांडर पद के लिए महिलाओं को हटाकर पुरुष अभ्यर्थियों का चयन किया जाए।
अब हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिन के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि दीवाली के बाद चयनित युवाओं को नियुक्ति मिल सकेगी।