बिलासपुर। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर जिले में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू हो गया है। इसके तहत सभी राजनीतिक दलों को प्रत्येक बूथ पर बूथ लेवल एजेंट (BLA) की नियुक्ति करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर राजनीतिक दलों से बीएलए के नाम और विवरण मांगे हैं।

जिला निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि बीएलए नियुक्ति के लिए चार पृष्ठों का निर्धारित फॉर्मेट भरा जाना अनिवार्य है। इसमें बूथ क्रमांक, सरल क्रमांक, अन्य जरूरी जानकारी और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल करना होगा। पहले केवल जिलाध्यक्ष के हस्ताक्षर से भेजे गए नाम को बीएलए बना दिया जाता था, लेकिन इस बार विस्तृत जानकारी मांगी गई है।

निर्वाचन कार्यालय ने बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को भी निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी जुटाकर 26 सितंबर तक जमा करें। हालांकि, इस तिथि में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। बीएलओ को 2003 और 2025 की मतदाता सूचियों का मिलान कर ए और बी कैटेगरी में जानकारी दर्ज करनी होगी। इस काम में शहर से लेकर गांव तक बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई है।

जिले में शुरू हुई इस प्रक्रिया के तहत पुरानी और नई मतदाता सूचियों के मिलान से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं, जिन्हें अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।

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