बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने वाले हैंड सैनिटाइजर के औद्योगिक निर्माण का लाइसेंस भाटिया वाइन मर्चेन्ट, धूमा और छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज लिमिटेड, कुम्हारी को दिया है। इससे अब राज्य में सैनिटाइजर की सुचारू आपूर्ति हो सकेगी।
मालूम हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य तय किये जाने के बावजूद इसे बाजार में काफी अधिक कीमत पर बेचकर मुनाफाखोरी की जा रही है। भारत सरकार इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे में ला चुकी है। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इसकी मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने इन दो फैक्ट्रियों को एक साल के लिए निर्माण की अनुमति दी है। यह हैंड सैनिटाइजर उपभोक्ताओं को निर्धारित 100 रुपये में 200 मिली मिलेगा। इससे अधिक ज्यादा मात्रा के सैनिटाइजर की कीमत इसी अनुपात में अधिक होगी। धूमा सरगांव स्थित मेसर्स भाटिया वाइन मर्चेन्ट के उत्पादन व सप्लाई की मॉनिटरिंग ड्रग इंस्पेक्टर ईश्वरी नारायण व छत्तीसगढ़ डिस्टलरीज़ कुम्हारी में उत्पादन व सप्लाई की मॉनिटरिंग का काम ड्रग इंस्पेक्टर आशीष कुमार पांडेय को सौंपा गया है।