बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट ने कामकाजी महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत जिले की सभी दुकानों, शो-रूम, अस्पतालों, स्कूलों, बैंकों, एनजीओ, ट्रस्ट आदि में ‘आंतरिक शिकायत समिति’ (Internal Complaints Committee) अनिवार्य रूप से गठित करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जहां भी 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, वहां समिति का गठन होना जरूरी है। यदि कोई संस्थान, दुकान, स्कूल या अस्पताल समिति गठित नहीं करता है तो उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

इस संबंध में श्रम विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग जिले के सभी निजी संस्थानों का सर्वेक्षण करेंगे। सहायक श्रम आयुक्त, जिला बिलासपुर ने बताया कि समिति में संस्थान में कार्यरत वरिष्ठ महिला अधिकारी अध्यक्ष होंगी, साथ में दो अन्य महिला कर्मचारी और एक सदस्य किसी एनजीओ से होगा। समिति गठित होने के बाद इसकी जानकारी संस्थान या कार्यस्थल पर प्रदर्शित करनी अनिवार्य है।

समिति गठन के प्रारूप और अन्य विवरण व्हाट्सअप नंबर 99075-65353 पर प्राप्त किए जा सकते हैं।

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