बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की याचिका जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज तीन प्राथमिकियों की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है, पर केंद्र, राज्य सरकार और अन्य से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार उनकी छवि खराब करने के लिए मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है। इसका कारण यह है कि उन्होंने राज्य के कई उच्चाधिकारियों को गैरकानूनी तरीके से लाभ पहुंचाने और नागरिक आपूर्ति निगम के घोटाले में पूर्व की सरकार में शामिल लोगों को फंसाने से मना कर दिया था।
याचिका में यह भी मांग की गई है कि भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत उन पर मुकदमा चलाने के लिए दिए गए 18 सितंबर 202 के आदेश को भी रद्द किया जाए।
उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल व जस्टिस ए अमानुल्ला की पीठ ने केंद्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार व सीबीआई से चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आठ सप्ताह बाद मामले की अगली सुनवाई रखी गई है।