बिलासपुर। दुर्ग जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार जोशी का निलंबन हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। जोशी को कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन करने के कारण निलंबित कर बस्तर स्थानांतरित किया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किए गए इस निलंबन को अवैध ठहराया। कोर्ट ने प्रतिवादी को कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने की छूट दी है।

सुरेन्द्र कुमार जोशी दुर्ग जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में सीईओ पद पर कार्यरत थे। भाजपा नेता दारा सिंह भोसार्य ने शिकायत की थी कि जोशी ने अहिरवारा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा था। इस शिकायत पर दुर्ग के जिला निर्वाचन अधिकारी ने निलंबन का आदेश जारी किया। इसके बाद, 30 अप्रैल 2024 को महाप्रबंधक केन्द्रीय सहकारी बैंक ने जोशी को निलंबित कर जगदलपुर अटैच कर दिया।जोशी ने इस निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में बताया गया कि महाप्रबंधक, जो खुद भी सीईओ स्तर का अधिकारी है, उसे इस तरह की कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने सुनवाई के बाद यह निलंबन आदेश निरस्त कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिवादी चाहे तो इस मामले में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकते हैं।

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