रायपुर। राज्य के भू-स्वामियों के लिए राहत की खबर है। अब पटवारी रिकॉर्ड में त्रुटियों के सुधार के लिए उन्हें एसडीएम के पास भटकना नहीं पड़ेगा। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा की पहल पर राजस्व विभाग ने तहसीलदारों को इन त्रुटियों को सुधारने का अधिकार दे दिया है। पहले यह अधिकार केवल अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के पास था।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुसार, राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटियों के सुधार की जिम्मेदारी अब तहसीलदारों को सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, विशेष सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 24 की उप-धारा (1) का उपयोग करते हुए तहसीलदारों को यह अधिकार दिया है।
अब तहसीलदार भूमि स्वामी, उनके पिता, पति के नाम, उपनाम, जाति, पते में लिपिकीय त्रुटियों को सुधार सकते हैं। इसके अलावा, राजस्व रिकॉर्ड के कैफियत कॉलम में की गई त्रुटियों, गलती से जोड़े गए खसरों को हटाने, भूमि के सिंचित या असिंचित होने संबंधी प्रविष्टि में सुधार, और भूमि के एक फसली या बहु फसली की प्रविष्टि में त्रुटियों को भी तहसीलदार सुधार सकते हैं।