कल से 28 दिसंबर तक स्क्रूटनी व प्रवेश, हाईकोर्ट के आदेश के अधीन होगी प्रक्रिया

रायपुर छत्तीसगढ़ में चिकित्सा स्नातकोत्तर (एमडी-एमएस) पाठ्यक्रमों में प्रवेश की दिशा में बड़ा अवरोध दूर हुआ है। राज्य कोटे की सीटों के लिए प्रथम काउंसलिंग की आवंटन सूची आज जारी कर दी गई है। यह आवंटन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लंबित याचिका, प्रभाकर चंद्रवंशी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य में पारित अंतिम आदेश के अधीन रहेगा।

जारी आवंटन सूची में कुल 273 एमबीबीएस उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अनुसार, सभी आवंटित उम्मीदवारों को तय समय-सारणी के भीतर स्क्रूटनी और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी, अन्यथा वे अपात्र घोषित किए जा सकते हैं। स्क्रूटनी व प्रवेश प्रारंभ 24 दिसंबर की सुबह 11 बजे से शुरू होगा। स्क्रूटनी की अंतिम तिथि  28 दिसंबर 2025, शाम 4 बजे तक होगा। आबंटित कॉलेज में प्रवेश की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2025, शाम 5 बजे तक रखी गई है। इस अवधि में सभी अवकाश दिवस भी कार्यदिवस माने जाएंगे।

जिन अभ्यर्थियों को शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में सीट आवंटित हुई है, उनकी स्क्रूटनी और प्रवेश प्रक्रिया संबंधित कॉलेज में ही पूरी की जाएगी, लेकिन निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए विशेष स्क्रूटनी केंद्र बनाए गए हैं।

श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, रायपुर का स्क्रूटनी स्थल  रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एवं पं. जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर रखा गया है। वहीं श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जुनवानी का स्क्रूटनी स्थल चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर (दुर्ग) है।  संबंधित निजी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्क्रूटनी स्थलों पर अपने अधिकृत अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ ने स्पष्ट किया है कि सभी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2025 का अध्ययन कर ही प्रक्रिया शुरू करें। बिना नियमों के पालन के प्रवेश लेने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि प्रवेश दिलाने के नाम पर किसी व्यक्ति या संस्था के झांसे में न आएं, क्योंकि सभी आवंटन काउंसलिंग समिति द्वारा ही किए जाते हैं।

अगली काउंसलिंग, आगे के आवंटन और अन्य अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को नियमित रूप से
www.cgdme.in और https://cgdme.admissions.nic.in देखने की सलाह दी गई है।

मालूम हो कि संशोधित नियमों के अनुसार यह आरक्षण अब शासकीय के साथ-साथ निजी मेडिकल कॉलेजों पर भी लागू कर दिया गया है। दोनों ही श्रेणियों में राज्य में प्रचलित एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग और महिला आरक्षण भी लागू होगा।
इस तरह छत्तीसगढ़ निजी मेडिकल कॉलेजों में भी पूर्ण आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सभी निजी और शासकीय पीजी मेडिकल कॉलेजों में संस्थागत प्रवेश के लिए 50 प्रतिशत, और गैर संस्थागत प्रवेश के लिए भी 50 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के निवासी लेकिन अन्य राज्यों में एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को अधिक अवसर मिलेंगे। यह प्रावधान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा डॉ. समृद्धि दुबे के केस में दिए गए आदेश के अनुसार किया गया है।

प्रवेश नियमों के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कुछ पीजी के आवदेक छात्रों ने याचिका दायर की है। हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई लंबित है। सभी प्रवेश अंतिम आदेश से बाधित रहेंगे।

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