बिलासपुर। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा वन क्षेत्र में बिजली करंट लगने से तीन हाथियों की मौत के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति ए.के. प्रसाद की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले में आगे सुनवाई की।
हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक, ऊर्जा सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत संचरण कंपनी के प्रबंध निदेशक और प्रधान मुख्य वन संरक्षक समेत राज्य सरकार को याचिका में पक्षकार बनाया है। सुनवाई के दौरान बिजली वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक ने शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा, जिस पर अदालत ने दो सप्ताह का समय दिया।
मालूम हो कि रायगढ़ के घरघोड़ा वन क्षेत्र में तीन हाथी बिजली के तार में प्रवाहित करंट की चपेट में आ गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई थी। यह घटना मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। इस घटना के कुछ ही दिन बाद, दीपावली से ठीक पहले, अचानकमार वन क्षेत्र में भी इसी तरह करंट लगने से एक और हाथी की मौत हो गई थी।
हाईकोर्ट ने अब इस मामले में राज्य सरकार और संबंधित विभागों से विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।