मोवा थाने ने रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं की, यह भी पूछा कोर्ट ने
बिलासपुर । अक्टूबर 2018 में रिलीज फिल्म ‘बधाई हो’ हुई थी। प्रख्यात कथाकार परितोष चक्रवर्ती ने फिल्म के निर्माता निर्देशकों पर कहानी चोरी का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर संज्ञान लेते हुए फिल्म निर्माता सहित इससे जुड़े 6 लोगों को नोटिस जारी कर कोर्ट ने चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
याचिका में बताया गया है कि करीब 20 वर्ष पूर्व कथाकार एवं एसईसीएल के सेवानिवृत्त जनसम्पर्क अधिकारी परितोष चक्रवर्ती की कहानियों का संग्रह ‘‘घर बुनते हुए’’ का प्रकाशन सन् 1999 में सारांश प्रकाशन नई दिल्ली ने किया था। उपरोक्त कहानी संग्रह में चक्रवर्ती की सात कहानियों का प्रकाशन किया गया था, जिसमें ‘जड़’ नामक कहानी भी छपी थी। इससे पहले ‘जड़’ कहानी एबीपी ग्रुप की बांग्ला पत्रिका ‘सानंदा’ एवं हिन्दी साहित्यिक पत्रिका ‘कादम्बिनी’ में भी 1998 में प्रकाशित हो चुकी है। 19 अक्टूबर 2018 को रिलीज हिन्दी फीचर फिल्म ‘‘बधाई हो’’ उनकी कहानी ‘जड़’ पर आधारित है। मूल लेखक परितोष चक्रवर्ती के बिना अनुमति के जंगली और क्रोम द्वारा यह फिल्म बनाई गई है।
याचिका में बताया गया है कि चक्रवर्ती ने फिल्म प्रोडक्शन हाऊस के खिलाफ रायपुर के पंडरी थाना में अक्टूबर 2018 को एफ.आई.आर. दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत की थी। पर, पुलिस ने अभी तक एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश गौतम भादुड़ी की एकलपीठ ने 7 मार्च को इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने फिल्म के निर्माता विनीत जैन मुम्बई, आलिया सेन मुम्बई और हेमंत भंडारी मुम्बई, निर्देशक अमित रविन्द्रनाथ शर्मा मुम्बई, स्क्रीन प्ले लेखक अक्षत घिलडियाल मुम्बई एवं कथाकार शांतनु श्रीवास्तव मुम्बई को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा मोवा थाना प्रभारी, रायपुर को नोटिस जारी किया गया है। सभी से 4 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। अनावेदकों को नोटिस जारी कर कोर्ट ने लिखा है कि क्यों न आपके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की जाए। मोवा थाना प्रभारी से पूछा गया है कि अब तक इस मामले में आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं की गई।