समान अंक पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को प्राथमिकता; विश्वविद्यालयों से बाहर हुए अतिथि व्याख्याताओं को भी पुनर्नियोजन का अवसर
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई कैबिनेट बैठक में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति, फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने और पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियमों सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने सरकारी कॉलेजों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी दी। नई नीति में मेरिट सूची में समान अंक आने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है।
शिक्षण अनुभव से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव किया गया है। अधिकतम 30 अंक के अनुभव प्रावधान के तहत अब किसी अभ्यर्थी को किसी शैक्षणिक सत्र में सरकारी कॉलेज या राज्य विश्वविद्यालय में कम से कम पांच महीने अध्यापन करने पर पांच अंक दिए जाएंगे। पिछली नीति में राज्य विश्वविद्यालय में प्राप्त शिक्षण अनुभव को लेकर यह प्रावधान स्पष्ट नहीं था।
कैबिनेट ने राज्य विश्वविद्यालयों से बाहर हुए पूर्व अतिथि व्याख्याताओं को भी रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का निर्णय लिया है। इसके लिए उनके पूर्व कार्य अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा। सरकारी कॉलेजों के पूर्व अतिथि व्याख्याताओं को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है।
मानदेय अब कार्यदिवस के आधार पर
अतिथि व्याख्याताओं के मानदेय में होने वाली विसंगतियों को दूर करने के लिए मौजूदा अवधि आधारित व्यवस्था को बदलकर कार्यदिवस आधारित मानदेय प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है।
संशोधित नीति में अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक कर्मचारियों के कार्य, नियुक्ति अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं।
‘हनुमान अंश’ के लिए SGST की प्रतिपूर्ति
कैबिनेट ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ के प्रदर्शन पर सिनेमाघरों को टिकट पर देय राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति करने संबंधी वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का अनुसमर्थन किया।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी। इसी घोषणा के आधार पर सिनेमाघरों को SGST के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है।
पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए नियम मंजूर
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को भी मंजूरी दी। इन नियमों के जरिए राज्य में पूर्व अग्निवीरों को दिए गए आरक्षण को लागू करने के लिए भर्ती, नियुक्ति और सेवा शर्तों की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी।
राज्य में पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य सिविल सेवाओं के क्लास-III पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। इसके तहत पुलिस विभाग में कांस्टेबल, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी जैसे पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।
नए भर्ती नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती के मानदंड, आरक्षण प्रावधान और चयन प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है।














